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23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हार्दिक

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23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हार्दिक
अहमदाबाद: सूरत फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आज हार्दिक पटेल को 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद पटेल आरक्षण आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल ने आज गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ सूरत में लगाए गए देशद्रोह के आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया.
हार्दिक के पिता भरत पटेल ने अपने बेटे की ओर से अधिवक्ता बीएम मंगूकिया के माध्यम से याचिका दायर की और कहा कि पटेल नेता के खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनता.याचिका में कहा गया कि हार्दिक ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे अपराध बनता हो और इस तरह कोई अपराध नहीं हुआ है.हार्दिक के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणियों के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने अपने समुदाय के युवाओं से कथित तौर पर कहा था कि वे आत्महत्या करने की बजाय पुलिसकर्मियों को मारें.
राजकोट ग्रामीण पुलिस ने रविवार को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच से पहले हार्दिक को हिरासत में लिया था क्योंकि उन्होंने मैच को बाधित करने की धमकी दी थी. कल उन्हें पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के मामले में गिरफ्तार किया था.
ध्वज मामले में कल शाम एक स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के तुरंत बाद सूरत पुलिस ने उनके खिलाफ शहर में दायर देशद्रोह की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. पटेल युवाओं को पुलिसकर्मियों को मारने की बात कहने पर सूरत सिटी के डीसीपी मकरंद चौहान ने हार्दिक के खिलाफ अमरोली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
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