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Uber Case: ड्राइवर शिवकुमार यादव दोषी करार

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Uber Case: ड्राइवर शिवकुमार यादव दोषी करार

नयी दिल्ली : दिल्ली के उबर कैब रेप मामले में तीस हजारी कोर्ट ने ड्राइवर शिवकुमार यादव को आज दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा पर बहस 23 अक्टूबर को होगी. आपको बता दें कि यह वाकया पिछले साल 6 दिसंबर का है. उबर कैब के ड्राइवर शिवकुमार यादव पर कंपनी की गाड़ी में एक युवती से बलात्कार करने का आरोप है. कोर्ट ने चालक को महिला के साथ बलात्कार करते हुए उसकी जान खतरे में डालने, उसका अपहरण करने और उसे धमकाने के अपराधों का दोषी ठहराया.

घटना उस वक्त हुई जब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली पीडिता ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब की सर्विस ली. वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को धर दबोचा था. इस वारदात से कैब कंपनियों के काम करने के तरीके और उनके ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे. वारदात के बाद दिल्ली में कुछ समय तक उबर को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी थी.

इस मामले में 6 दिसंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. 24 दिसंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल हुई थी जबकि 7 जनवरी 2015 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ था.

पीडिता के पिता ने कहा कि मैं इस फैसले से खुश हूं. पुलिस ने इस मामले में अच्छी कारवाई की है. 10 महीने बाद हमें न्याय मिला है. मुझे आशा है कि आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाएगी.

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