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कोयला घोटाला मामले में संतोष बागडोरिया को मिली जमानत

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कोयला घोटाला मामले में संतोष बागडोरिया को मिली जमानत

नयी दिल्ली : विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामले में यूपीए सरकार में कोयला राज्यमंत्री रहे संतोष बागडोरिया को जमानत दे दी. संतोष बागडोरिया आज स्वयं अदालत में पेश हुए थे. कल शीर्ष अदालतउच्चतम न्यायालयने उनकी कोर्ट में पेशी से छूट मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए अदालत में उपस्थित होने को अनिवार्य बताया था.

यह मामला महाराष्ट्र में बांडेर कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुडा है. उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दिए जाने से इनकार किए जाने के एक दिन बाद बागरोडिया विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर के समक्ष आरोपी के रुप में उपस्थित हुए. पूर्व मंत्री ने अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन के जरिए मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. अदालत ने बागरोडिया को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत प्रदान कर दी.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बयान के संबंध में मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि की जमानत पर मैं संतोष बागरोडिया की जमानत मंजूर करता हूं.’ सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि वह अंतिम रिपोर्ट के साथ पेश किए गए दस्तावेजों की प्रति खुद ही आरोपी को मुहैया करा देंगे. अदालत ने अब दस्तावेजों की छानबीन के लिए मामले में अगली तारीख 29 सितंबर तय की है.

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