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97 फीसदी कंपनियां यौन उत्पीड़न कानून से अनजान

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97 फीसदी कंपनियां यौन उत्पीड़न कानून से अनजान

नयी दिल्ली: सरकार भले ही कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन से संबंधित कानून का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर चाबुक चलाने के प्रयासों में जुटी है, लेकिन बडी संख्या में निजी क्षेत्र की कंपनियों को इस कानून के बारे में पता तक नहीं है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (प्रीवेन्शन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) कानून 2013 के अनुपालन पर एक कंपनी द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण में ये संकेत मिले हैं कि 97 फीसदी कंपनियां कानून और उसे अमल में लाने के बारे में वाकिफ ही नहीं हैं.
इसके अलावा कंपनी द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत भेजे गये आवेदनों से यह पता चला है कि केवल राजस्थान ने कानून की निगरानी के लिए जिला अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक स्थानीय शिकायत समिति और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है. कंपनी के अधिकारियों के अनुसार कानून और इसको लागू करने के बारे में जागरुकता सबसे बडी चुनौती है.
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल में खत्म हुए मानसून सत्र में संसद को सूचित किया कि वर्ष 2014 में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के 520 से अधिक मामले आये, जिसमें 57 मामले कार्यालय परिसर के अंदर प्रकाश में आये जबकि 469 मामले काम से संबंधित अन्य स्थानों से जुडे थे.
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