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आजम के खिलाफ देशद्रोह का मामला : अदालत ने 20 जून तक मांगी जांच की प्रगति रिपोर्ट

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आजम के खिलाफ देशद्रोह का मामला : अदालत ने 20 जून तक मांगी जांच की प्रगति रिपोर्ट

बदायूं, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ देशद्रोह के मामले में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अब तक हुई जांच की प्रगति के बारे में 20 जून को रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं.गौरतलब है कि वर्ष 2010 की 21 दिसंबर को पत्रकारों के साथ बातचीत में आजम खां ने कथित रुप से कश्मीर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी.

आजम की उक्त कथित टिप्पणी के खिलाफ एक नागरिक उज्जवल गुप्ता की तरफ से तीन जनवरी 2011 को सीजेएम की अदालत में 156 (3) के तहत दिये गये प्रार्थनापत्र पर अदालत ने पुलिस को इस मामले में आजम के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दिये थे.

पुलिस ने इस प्रकरण की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, मगर वादी गुप्ता की प्रोटेस्ट याचिका पर सीजेएम अदालत ने उस रिपोर्ट को 24 मई 2013 को निरस्त कर दिया था और प्रकरण की नये सिरे से जांच के आदेश दिये थे.

वादी ने इसी वर्ष नौ जून को अदालत में एक प्रार्थनापत्र देकर यह कहा था कि दो वर्ष बाद भी पुलिस ने इस संबंध में जांच की प्रगति के बारे में ना तो कोई जानकारी दी है और ना ही अदालत में कोई आरोपपत्र ही दिया है.

वादी गुप्ता के प्रार्थनापत्र में उठाये गये बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए सीजेएम पुनीत कुमार गुप्ता ने एसएसपी बदायूं को निर्देश दिया था कि अदालत को 20 जून तक इस प्रकरण में चल रही जांच की स्थिति से अवगत कराया जाये.

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