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Home National नागरिकता कानूनः आपत्तिजनक पोस्ट पर वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन पर भी होगी कानूनी कार्रवाई

नागरिकता कानूनः आपत्तिजनक पोस्ट पर वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन पर भी होगी कानूनी कार्रवाई

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नागरिकता कानूनः आपत्तिजनक पोस्ट पर वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन पर भी होगी कानूनी कार्रवाई
इंदौरः राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश भर में जारी प्रदर्शनों के बीच यहां इंदौर पुलिस की अपराध निरोधक शाखा ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिये शुक्रवार को विशेष निर्देश जारी किये. एनआरसी और सीएए के विशेष संदर्भ में जारी निर्देशों में कहा गया, सभी वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन सुनिश्चित करें कि उनके समूह के सदस्य कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी अथवा पोस्ट न करें.
अन्यथा (आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने पर) ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जायेगी. निर्देशों के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुलिस पैनी नजर रख रही है और एनआरसी तथा सीएए को लेकर भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट किये जाने पर भारतीय दंड विधान (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के तहत कानूनी कदम उठाये जायेंगे.
इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि सांप्रदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था भंग कर सकने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ जिला प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
यह आदेश नौ फरवरी 2020 तक लागू रहेगा. इसके अलावा, प्रशासनिक अनुमति के बगैर प्रदर्शनों, धरनों, सभाओं और रैलियों के आयोजन पर भी कानूनी पाबंदी लगा दी गयी है. इंदौर की गिनती कानून-व्यवस्था के नजरिये से संवेदनशील इलाकों में होती है.
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