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केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में नहीं होगा कोई बदलाव

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केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में नहीं होगा कोई बदलाव

नयी दिल्ली: लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा को घटाने की कोई योजना नहीं है.

इन नियमों के तहत सरकार को अधिकार
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकि फंडामेंटल रुल्स 56, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन), 1972 के नियम 48 और नियम 16 (1) (संसोधित), ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियम 1959 के तहत प्रावधान है कि सरकार समय से पहले अधिकारियों को उनके पद से मुक्त कर सकती है.
जानिए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा
जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक हित में, अखंडता या अप्रभाविता की कमी के आधार पर कर्मचारियों को नोटिस देने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि किसी विशेष मामले में सरकार कर्मचारी को तीन महीने से कम का नोटिस नहीं देगी या फिर सरकारी कर्मचारी को तीन महीने से कम का वेतन या भत्ते देगी.
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारी पर इस तरह का प्रावधान लागू हो सकता है कि यदि वो ग्रुप ए या बी सेवा में है या किसी स्थायी, अर्ध स्थायी या अस्थायी क्षमता के पद पर और 35 वर्ष की उम्र से पहले सेवा में आया हो और वो 50 साल से अधिक उम्र का हो. उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य मामले में 55 साल की उम्र होने के बाद ये नियम कर्मचारियों पर लागू होंगे.
जानिए क्या है रिटायरमेंट का मौजूदा नियम
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में लिखित जवाब से पहले इस तरह की खबरें थीं कि सरकार 01 अप्रैल 2020 से रिटायरमेंट उम्र में बदलाव कर सकती है. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तो वहीं जबकि डॉक्टर्स और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है.
खबरों में कहा गया था कि सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा. हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है.
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