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पीटर आैर इंद्राणी मुखर्जी के तलाक पर कोर्ट की मुहर

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पीटर आैर इंद्राणी मुखर्जी के तलाक पर कोर्ट की मुहर

मुंबई : पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनसे अलग रह रही पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के तलाक पर गुरुवार को यहां एक परिवार अदालत ने मुहर लगा दी. पीटर और इंद्राणी दोनों ही शीना बोरा हत्याकांड में मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

इंद्राणी की वकील ने बताया कि तलाक आपसी सहमति से लिया गया और अदालत संतुष्ट थी कि यह 17 साल पुराने विवाह संबंध के विच्छेद का उचित मामला है. इस दंपती ने परस्पर सहमति से तलाक के लिए पिछले साल सितंबर में उपनगरीय बांद्रा के परिवार अदालत में याचिका दायर की थी. तलाक के दौरान दंपती की संपत्तियों के बंटवारे पर भी सहमति बन गयी. इसमें स्पेन और लंदन में संपत्तियां, बैंक में पड़ी रकम और अन्य निवेश शामिल हैं. इंद्राणी ने पीटर को तलाक का नोटिस भेजते वक्त दलील दी थी कि उनका विवाह टूट गया है और उनमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है. इंद्राणी (47) और पीटर (65) का विवाह 2002 में हुआ था.

इंद्राणी की वकील एडिथ डे ने कहा, अंतत: उनका तलाक हो गया. अदालत ने सहमति की शर्तों के अनुपालन के लिए सभी दस्तावेज देखे और इस बात के लिए संतुष्ट होने के बाद कहा कि यह तलाक का उचित मामला है और उन्हें अलग होने की इजाजत दे दी. उन्होंने कहा, यह परस्पर सहमति से हुआ तलाक है जिसमें दोनों ने कार्यवाही के दौरान सहयोग किया. दोनों ही शीना बोरा हत्या मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और 2015 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं. इंद्राणी जहां भायखला महिला जेल में बंद है, वहीं पीटर मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है.

इंद्राणी के पहले रिश्ते से हुई बेटी शीना (24) का अप्रैल 2012 में कत्ल हो गया था और उसके शव को पड़ोस के रायगढ़ जिले में फेंक दिया गया था. इस हत्या का राज तब खुला जब अगस्त 2015 में मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय को एक अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया और उसने इस मामले में भी राज उगला. इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना भी इस मामले में आरोपी है.

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