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धन शोधन मामला : रतुल पुरी की हिरासत अवधि चार दिन बढ़ी

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धन शोधन मामला : रतुल पुरी की हिरासत अवधि चार दिन बढ़ी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की हिरासत को शुक्रवार को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया.

विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने ईडी की याचिका पर यह आदेश पारित किया. ईडी ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था. अदालत ने 26 अगस्त को पुरी की ईडी हिरासत को चार दिन बढ़ा दिया था. इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े एक और धन शोधन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया कि मामले की एक प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है. हेलीकॉप्टर घोटाले में यहां केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेशी के बाद पुरी को बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है.

ईडी ने इस सिलसिले में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ एक ताजा आपराधिक मामला दर्ज किया, जिसमें सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लिया गया था. पीएमएलए के तहत नवीनतम मामला 17 अगस्त की सीबीआई प्राथमिकी से सामने आया जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में दर्ज किया गया था. इसमें रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता (कमलनाथ की बहन) और अन्य को नामजद किया गया. इस प्राथमिकी के बाद सीबीआई ने कई जगहों पर छापे मारे थे. सीबीआई ने पुरी परिवार, संजय जैन और विनीत शर्मा जैसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था. रतुल पुरी अभी तीन प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की आपराधिक जांचों के घेरे में हैं.

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