नयी दिल्लीः केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल एक बार फिर गुरुवार को लोकसभा के नए सत्र में पेश किया. पहले दो बार यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है. लेकिन बिल के कानून में तब्दील होने के लिए इसका राज्यसभा में पास होना जरूरी है लेकिन हर बार सरकार की यह कोशिश विफल हो जाती है. इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है.
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के तुरंत तीन तलाक के खिलाफ दिए गए फैसले के बाद से सरकार इस बिल को पारित कराने की कोशिश में है. आज लोकसभा में एक बार फिर बिल पर चर्चा हो रही है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल के विरोध में हैं. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में बिल पर चर्चा कर रहे हैं. पढ़ें लेटेस्ट अपडेट…..
Union Minister Ravi Shankar Prasad speaks on Triple Talaq Bill in Lok Sabha. pic.twitter.com/E7jNAPsBYY
— ANI (@ANI) July 25, 2019
