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साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप में चायवाला गिरफ्तार

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साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप में चायवाला गिरफ्तार

इंदौर : साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले संदेश सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में पुलिस ने यहां एक चाय विक्रेता को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध निरोधक शाखा) अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान आसिफ खान उर्फ शमशेर (30) के रूप में हुई है. वह शहर की गुलजार कॉलोनी में चाय की दुकान चलाता है.

उन्होंने बताया कि सातवीं तक पढ़े खान पर आरोप है कि वह व्हाट्सअप और फेसबुक के जरिये साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले संदेश फैला रहा था. सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर उसके सोशल मीडिया खाते जांचे, तो उनमें एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संदेश पाये गये.

गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश साझा करने पर पाबंदी लगा रखी है जिनसे सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता हो या दो समुदायों के बीच वैमनस्य की स्थिति बनने का खतरा हो.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रशासन के इस प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर खान के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान (आईपीसी) की धारा 188 (किसी सरकारी अधिकारी के आदेश की अवज्ञा) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले में विस्तृत जांच जारी है.

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