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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, रमजान के महीने में वोटिंग के समय को ‘री-शिड्‌यूल’ करें

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, रमजान के महीने में वोटिंग के समय को ‘री-शिड्‌यूल’ करें

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वे रमजान के महीने में मतदान के समय को ‘री-शिड्‌यूल’ करें ताकि मतदाताओं को परेशानी ना हो. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव सात चरण में हो रहा है और अभी तक चार चरणों का मतदान हुआ है. शेष तीन चरण का मतदान रमजान के महीने में होना है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात की याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया. पीठ ने निर्वाचन आयोग के लिये पेश अधिवक्ता से कहा कि इस मसले पर निर्णय लिया जाये. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग को सोमवार को ज्ञापन दिया गया था परंतु उसने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है. याचिकाकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी और इसी बीच रमजान के त्यौहार के मद्देनजर लोकसभा के चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के लिये छह मई, 12 मई और 19 मई को होने वाले मतदान का समय (सवेरे सात बजे की बजाये) सवेरे साढ़े चार या पांच बजे करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने का अनुरोध अपनी याचिका में किया था.

चूंकि राजस्थान जैसे राज्यों में गर्मी अभी चरम पर हैं और इसके अभी और बढ़ने की संभावना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदान के समय में परिवर्तन करने की मांग की है. रमजान का महीना पांच मई से शुरू हो रहा है और मतदान का पांचवां चरण छह मई को है. साथ ही 12 मई और 19 मई को भी मतदान होना है.
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