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Home National राफेल मामला : अपनी टिप्पणी पर गलती स्वीकार नहीं करने को लेकर SC ने की राहुल की आलोचना

राफेल मामला : अपनी टिप्पणी पर गलती स्वीकार नहीं करने को लेकर SC ने की राहुल की आलोचना

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राफेल मामला : अपनी टिप्पणी पर गलती स्वीकार नहीं करने को लेकर SC ने की राहुल की आलोचना

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उनके नये हलफनामे को लेकर कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कथित अपमानजनक टिप्पणी चौकीदार चोर है को गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से बताने के लिए सीधे तौर पर अपनी गलती स्वीकार नहीं की.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, जब आप गलती करते हैं, तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए. पीठ ने कहा कि एक जगह गांधी अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो दूसरी जगह वह अवमाननाकारक बयान का खंडन कर रहे हैं. पीठ ने कहा, हमें यह समझने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही है कि हलफनामे में आप कहना क्या चाहते हैं. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ भी शामिल थे. पीठ ने गांधी को अपने बयान के संबंध में बेहतर हलफनामा दायर करने का एक और मौका दिया. उन्होंने कहा, आप बयान देते हैं और तब उसे सही ठहराते हैं. उन्होंने कहा, हमने अपने आदेश में ऐसा कहां कहा है. आप कैसे ये सारे बयान हमपर डाल सकते हैं.

पीठ ने गांधी के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से जानना चाहा कि हलफनामे में कोष्ठक में इस्तेमाल शब्द ‘खेद’ का क्या अर्थ है. इसपर सिंघवी ने कहा, खेद शब्द माफी के जैसा ही है. मैंने शब्दकोश में देखा है. सिंघवी ने बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए मंगलवार से सोमवार तक का समय मांगा, जिसमें वह संकेत देंगे कि गांधी शीर्ष अदालत से गंभीरता से माफी मांग रहे हैं. पीठ हलफनामे की सामग्री से नाराज थी. उसने कहा, हम इस मामले को कितने लंबे समय तक खींचेंगे. शीर्ष अदालत ने शुरुआत में मामले पर तेजी से सुनवाई पूरी करने की अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा, हम आपका जवाब सुनेंगे और तब इसे बंद कर देंगे.

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने न्यायालय के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिये एक याचिका दायर की है. लेखी ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर तरह की अवमानना है. न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई छह मई के लिए सूचीबद्ध कर दी.

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