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Home National पत्रकार हत्‍या मामला : गुरमीत राम रहीम सहित चार को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना

पत्रकार हत्‍या मामला : गुरमीत राम रहीम सहित चार को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना

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पत्रकार हत्‍या मामला : गुरमीत राम रहीम सहित चार को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना

पंचकूला (हरियाणा) : पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने करीब 16 वर्ष पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में वृहस्पतिवार को स्वयंभू संत गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. राम रहीम की उम्रकैद की सजा, रेप केस में 20 साल की सजा जब खत्‍म हो जाएगी तक प्रभावी होगी.

मामले में पिछले शुक्रवार को दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और तीन अन्य को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया. सीबीआई के वकील एच पी एस वर्मा ने कहा, सभी चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए चारों को 11 जनवरी को दोषी ठहराया था. चारों को भादंसं की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया गया था. राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ, जहां वह बलात्कार के एक मामले में 20 वर्ष कैद की सजा भुगत रहा है. तीन अन्य — निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह और कृष्ण लाल अंबाला जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.

अधिकारियों ने बताया कि पंचकूला, सिरसा और हरियाणा के अन्य हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है. पंचकूला अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हरियाणा पुलिस ने अदालत जाने वाले मार्गों पर अवरोधक लगा दिए हैं. अदालत ने पत्रकार की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाते समय राम रहीम और तीन अन्य की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी संबंधी हरियाणा सरकार की याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली थी. राज्य सरकार ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर कहा था कि डेरा प्रमुख की आवाजाही के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.

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51 वर्षीय राम रहीम अपनी दो अनुयायियों के बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल कारावास की सजा काट रहा है. तीन अन्य दोषी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल अम्बाला जेल में बंद हैं.2002 के पत्रकार हत्या मामले में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 11 जनवरी को राम रहीम और तीन अन्य को दोषी ठहराया था.राम रहीम और तीन अन्य को जब दोषी ठहराया गया था तब भी वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हुए थे.चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका है.निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को शस्त्र कानून के तहत भी दोषी ठहराया गया है.

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धारा 302 के तहत न्यूनतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम सजा मृत्युदंड है.मारे गए पत्रकार के परिवार ने दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है.छत्रपति के समाचार पत्र ‘पूरा सच’ ने एक पत्र प्रकाशित किया था जिसमें यह बताया गया था कि डेरा मुख्यालय में राम रहीम किस प्रकार महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है.इसके बाद छत्रपति को अक्टूबर 2002 में गोली मार दी गई थी. गंभीर रूप से घायल होने के कारण पत्रकार की बाद में मौत हो गई थी और 2003 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था.इस मामले को बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था जिसने जुलाई 2007 में आरोप पत्र दायर किया था.

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