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राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत मामले की प्राथमिकी रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

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राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत मामले की प्राथमिकी रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली : सीबीआई बनाम सीबीआई के केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत मामले की प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी रद्द करने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने सीबीआई को मामले में अस्थाना और अन्यों के खिलाफ जांच दस सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिये.

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ लगे ‘‘दुर्भावना” के आरोप साबित नहीं होते. न्यायमूर्ति वजीरी ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए अस्थाना और कुमार के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है. उच्च न्यायालय ने अस्थाना, कुमार और प्रसाद की याचिकाओं को खारिज कर दिया जिन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी.

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गौरतलब है कि यह बात सामने आयी थी कि मीट कारोबारी मोईन कुरैशी के सहयोगी रहे सतीश बाबू सना ने राकेश अस्थाना को रिश्वत दी थी. सना ने आरोप लगाया था कि उसने एक मामले में राहत पाने के लिए रिश्वत दी थी. सना ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, मनमानापन और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे. सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अस्थाना से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोपी डीएसपी देवेंदर कुमार ने अपने तबादले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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