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तेजाब हमले के बाद निकाह हलाला की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सुरक्षा

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तेजाब हमले के बाद निकाह हलाला की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सुरक्षा


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने निकाह हलाला के खिलाफ याचिका दायर करने वाली महिला पर कल हुए तेजाब हमले के मद्देनजर उसे सुरक्षा मुहैया कराने के आवेदन पर 17 सितंबर को सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को तैयार हो गया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता शबनम रानी के आवेदन पर विचार के बाद कहा कि इस पर 17 सितंबर को सुनवाई की जायेगी.

शबनम रानी पर कल उप्र के बुलंदशहर में कथित रूप से उसके देवर ने उस पर तेजाब फेंक दिया था. इस हमले में जख्मी शबनम को अस्पताल में दाखिल कराया गया है. शबनम ने न्यायालय से उसे बेहतर उपचार दिलाने का भी अनुरोध किया है. न्यायालय ने शबनम के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय को इस याचिका की एक-एक प्रति केंद्र और उप्र सरकार को देने का निर्देश दिया है.

मुस्लिम समुदाय में निकाह हलाला और बहुविवाह की परंपरा को चुनौती देते हुये शीर्ष अदालत में अनेक याचिकाएं दायर की गयी हैं. इनमें कहा गया है कि इन प्रथाओं को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है. शबनम का आरोप है कि उसके शौहर ने उसे एक बार में तीन तलाक देने के बाद अपने देवर से निकाह हलाला करने के लिए मजबूर किया.

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