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अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे डिफॉल्टर, बदलेगा पासपोर्ट कानून

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अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे डिफॉल्टर, बदलेगा पासपोर्ट कानून

नयी दिल्ली : विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे हजारों करोड़ के विलफुल डिफॉल्टर के देश छोड़कर भागने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति ने पासपोर्ट कानून को और सख्त करने का सुझाव दिया है.

जांच के बाद वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षतावाली समिति ने पासपोर्ट कानून में संशोधन की सिफारिश गृह मंत्रालय से की है ताकि डिफाल्टरों के ऋण नहीं चुकानेवालों और धोखेबाजों के देश छोड़कर भाग जाने पर लगाम लगायी जा सके. जिन लोगों के पास दो देशों के पासपोर्ट हैं उनसे निपटना भारतीय अधिकारियों के लिए काफी मुश्किल भरा है.

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समिति ने इसके लिए कई सुझाव दिये हैं जिसमें भारतीय नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान भी है. इस समिति में गृह और विदेश मंत्रालय के अलावा सीबीआइ, प्रवर्तन निदेशालय, आरबीआइ और खुफिया ब्यूरो के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि चौकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी में शामिल हैं और पिछले साल उसने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है.

चौकसी के हाल में एंटीगुआ की नागरिकता लेने के बाद गृह मंत्रालय ने इस समिति का गठन किया था. समिति को ऐसे भारतीय पासपोर्ट धारकों के मामले देखने को कहा गया है जिन्होंने दोहरी नागरिकता ले ली है. इसके बाद समिति ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक उप-समूह का गठन किया जिसे भारतीय पासपोर्ट और दोहरी नागरिकता के मुद्दे को देखने का काम दिया गया.

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