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आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त आईएएस जोशी दंपती की जमानत याचिका खारिज

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आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त आईएएस जोशी दंपती की जमानत याचिका खारिज

भोपाल : आय से अधिक संपत्ति और मनी लांन्ड्रिग (धनशोधन) मामले में यहां की विशेष अदालत ने बर्खास्त आईएएस दंपती अरविंद जोशी और टीनू जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही, विशेष अदालत ने अरविंद की माता निर्मला जोशी एवं पिता हरिवल्लभ मोहनलाल जोशी की वृद्वावस्था एवं बीमारी को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये. निर्मला की उम्र 88 वर्ष और मोहनलाल की उम्र 92 वर्ष है.

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अपर सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किये हैं. अरविंद ने पत्नी टीनू जोशी और अपने माता-पिता सहित न्यायाधीश अवस्थी की अदालत में शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया था. प्रवर्तन निदेशालय इंदौर के संचालक की ओर से अधिवक्ता एसके मेनन ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में 19 जुलाई को अरविंद जोशी, टीनू जोशी, हरिवल्लभ मोहनलाल जोशी और निर्मला जोशी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था.

अदालत ने आरोपियों के खिलाफ 50-50 हजार रुपये के जमानती वारंट जारी कर उन्हें अदालत के समक्ष हाजिर होने के आदेश दिये थे. चार्जशीट में कहा गया था कि आरोपी अरविंद जोशी और उसकी पत्नी टीनू जोशी 1979 से 2010 के बीच मध्यप्रदेश में आईएएस के पद पर कार्यरत थे. सेवाकाल के दौरान उनकी कुल असल कमाई 1 करोड़ 32 लाख 87 हजार 595 रुपये होना थी, लेकिन उन्होंने 41 करोड़ 87 लाख, 35 हजार 821 रुपये की राशि भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की थी, जो उनकी असल कमाई से 3151.32 फीसदी अधिक है. अभियुक्तों ने इस काली कमाई को अवैध तरीके से सफेद करने का प्रयास किया है.

वर्ष 2010 में छापे के दौरान उनके निवास से तीन करोड़ तीन लाख बीस हजार रुपये की नकद राशि भी बरामद हुई थी. इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा जोशी दंपती के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 9 दिसंबर, 2010 को प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है.

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