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अयोध्या मामला : स्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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अयोध्या मामला : स्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि वह अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर पूजा के मौलिक अधिकार से जुड़ी अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध जुलाई में करें.

अपनी याचिका में स्वामी ने भगवान राम के जन्मस्थान पर पूजा-अर्चना का मौलिक अधिकार लागू किये जाने की मांग की है. इसके पहले भाजपा नेता स्वामी ने 23 अप्रैल को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षतावाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा था कि विवादित स्थान को लेकर सिविल मामले में प्रतिद्वंद्वी पक्षों के संपत्ति अधिकारों के मुकाबले वहां पूजा करने का उनका मौलिक अधिकार ज्यादा अहम है. पीठ ने कहा, ‘आप (स्वामी) जुलाई में आइये. पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं.

पीठ ने कहा कि वह अभी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद से जुड़ी सिविल अपीलों की सुनवाई कर रही है. स्वामी के अनुरोध पर अयोध्या के संवेदनशील भूमि विवाद में त्वरित सुनवाई शुरू हुई. उन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान पर बिना किसी बाधा के पूजा-अर्चना के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए एक अलग याचिका दायर की थी. वरिष्ठ वकील अमन सिन्हा ने सुनवाई के दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व किया.

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