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Home National सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : AIADMK के दो पत्ती चुनाव चिह्न विवाद पर अप्रैल के अंत तक फैसला करे दिल्ली हाइकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : AIADMK के दो पत्ती चुनाव चिह्न विवाद पर अप्रैल के अंत तक फैसला करे दिल्ली हाइकोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : AIADMK के दो पत्ती चुनाव चिह्न विवाद पर अप्रैल के अंत तक फैसला करे दिल्ली हाइकोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने अन्नाद्रमुक के दिनाकरण गुट को प्रेशर कुकर चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का दिल्लीहाइकोर्ट का आदेश स्थगित कर दिया.सुप्रीमकोर्ट ने हाइकोर्ट से कहा है कि अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों के बीच ‘दो पत्ती’ चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर अप्रैल के अंत तक फैसला करे.

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा औरजस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने बुधवार को हाइकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल से कहा है कि चुनाव चिह्न को लेकर अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों के बीच मुख्य विवाद पर अप्रैल के अंत तक फैसला करने के लिए दो जजों की पीठ गठित की जाये. चुनाव चिह्न दो पत्ती पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इके पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला गुट और टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाला प्रतिद्वंद्वी गुट दोनों ही दावा कर रहे हैं.

हाइकोर्ट ने नौ मार्च को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि दिनाकरण के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक (अम्मा) को एक समान चुनाव चिह्न, संभव हो, तो प्रेशर कुकर और एक नाम आवंटित किया जाये.हाइकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के 23 नवंबर, 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली दिनाकरण की अर्जी पर यह आदेश दिया था.

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आयोग ने पलानीस्वामी गुट को दो पत्ती चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया था. दिनाकरण चुनाव चिह्न प्रेशर कुकर चाहते थे, क्योंकि इस चुनाव चिह्न पर राधा कृष्ण नगर सीट पर हुए उपचुनाव में वह40 हजार से भी अधिक मतों से जीते थे. अन्नाद्रमुक सुप्रीमो के दिसंबर, 2016 में निधन के बाद राधा कृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही ‘दो पत्ती’ चुनाव चिह्न का मामला विवाद में है.

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