चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा में शक्ति परीक्षण पर लगायी गयी रोक की अवधि आज अगले आदेश तक के लिये बढा दी. तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल द्वारा सोमवार को दिनाकरण खेमे से जुडे अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति एम दुराईस्वामी ने यह आदेश दिया। विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने पर कोई स्थगन नहीं है.
न्यायाधीश ने 14 सितंबर को दिये गये अपने आदेश में शक्ति परीक्षण पर आज तक के लिये रोक लगाई थी. न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि बागी विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने की वजह से जो 18 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं उनके लिये कोई चुनावी अधिसूचना भी जारी नहीं की जायेगी। अयोग्य ठहराये गये 18 में से आठ विधायकों ने दल बदल कानून के तहत अपने खिलाफ हुई कार्वाई को कल अदालत में चुनौती दी थी.