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सोनीपत 1996 विस्फोट मामले में बोला आतंकी टुंडा, पाकिस्तान में था हमले के वक्त

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सोनीपत 1996 विस्फोट मामले में बोला आतंकी टुंडा, पाकिस्तान में था हमले के वक्त

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत शहर में वर्ष 1996 में हुए दो बम विस्फोट के मामले में आरोपी आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ सुशील गर्ग की अदालत में पेशी हुई. टुंडा ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ सुशील कुमार गर्ग की अदालत में अपने बयान में कहा कि वह घटना के समय पाकिस्तान में था.

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आतंकवादी टुंडा ने कहा कि वह बिना अनुमति के 1994 में नेपाल भाग गया था. वहां से बांग्लादेश आैर सऊदी अरब होते हुए पाकिस्तान पहुंचा था. उसने कहा कि जब बम विस्फोट हुआ, तो वह पाकिस्तान में था. उसका विस्फोट से कोई लेना देना नहीं है. टुंडा के अधिवक्ता आशीष वत्स ने बताया कि मामले में अब्दुल करीम टुंडा ने गवाही पूरी होने के बाद 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है. वत्स ने बताया कि बम विस्फोट मामले में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा के बयान दर्ज होने के बाद अब इस मामले में जल्द फैसला आ सकता है.

मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने चार अक्टूबर की तारीख दी है, जिसमें गवाहों एवं आरोपी के बयान पर बहस होगी. गाजियाबाद पुलिस कड़ी सुरक्षा में अब्दुल करीम टुंडा को अदालत में पेश करने के लिए लायी थी. इस मामले में पहले ही 50 गवाहों की गवाही हो चुकी है. अदालत ने पिछली तारिख को ही अभियोजन पक्ष की गवाही को पूरा मान लिया था.
गौरतलब है कि अब्दुल करीम टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसंबर, 1996 को बम विस्फोट करने का आरोप है. उस दिन शाम के समय पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा के निकट तथा दूसरा धमाका 10 मिनट बाद गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान्न भंडार के पास हुआ था. धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे. पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था.

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