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नीट पर तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राज्य में कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए

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नीट पर तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राज्य में कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए

नयी दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नीट की परीक्षा के मसले को लेकर राज्य में कोई आंदोलन नहीं हो. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधि में संलिप्त होता है जिससे राज्य का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है तो उसके खिलाफ उचित कानून के तहत मामला दर्ज किया जाये.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्देश देते हुए टिप्पणी की कि नीट परीक्षा को शीर्ष अदालत पहले ही सही ठहरा चुकी है. पीठ ने कहा, ‘अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव का यह दायित्व है कि नीट परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का आंदोलन नहीं हो.’

न्यायालय ने इसके साथ ही एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया. इस याचिका में राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाये रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गयी है कि नीट की परीक्षा के खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को आंदोलन, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाये. याचिका में कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर राज्य में चल रहे आंदोलन से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. न्यायालय इस मामले में अब 18 सितंबर को आगे सुनवाई करेगा.

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