नयी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी. किशोरी का गर्भ 31 सप्ताह का हो चुका है. रेप पीड़िता मुंबई की है और जेजे अस्पताल के मेडिकल पैनल ने इस सप्ताह के शुरुआत में ही उसके भ्रूण के लिए गर्भपात की सलाह दी थी.
Supreme Court allowed 13-year-old rape victim to terminate her 31-week-old pregnancy
— ANI (@ANI) September 6, 2017
डॉ निखिल दात्तर जो इस नाबालिग लड़की के गर्भपात के पक्ष में थे, उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद कहा, यह बढ़िया खबर है. कोर्ट ने मसले को समझा और गर्भपात अधिनियम के तहत ही फैसला सुनाया. डॉ निखिल ने कहा कि अब कोर्ट को इस एक्ट में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए.
एडवोकेट स्नेहा मुखर्जी जिन्होंने नाबालिग लड़की की तरफ से याचिका दायर की थी उन्होंने बताया कि कोर्ट ने लड़की को कल अस्पताल में भरती करने को कहा है, शुक्रवार को उसका गर्भपात कर दिया जायेगा. कोर्ट ने नाबालिग की मनोदशा को समझा उसकी इच्छानुसार उसे गर्भपात की इजाजत दी. जेजे अस्पताल कोर्ट का आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई करेगा.
गौरतलब है कि 13 साल की उक्त लड़की के साथ उसके पिता के बिजनेस पार्टनर ने बलात्कार किया था. छह माह पहिले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लड़की के गर्भपात की अनुमति मांगी गयी थी. उस वक्त लड़की को कुछ माह का गर्भ था लेकिन अब गर्भ 31 माह का हो चुका है.
