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Home National पैन और आधार लिंक नहीं करा पाये, तो घबरायें नहीं

पैन और आधार लिंक नहीं करा पाये, तो घबरायें नहीं

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पैन और आधार लिंक नहीं करा पाये, तो घबरायें नहीं
आज के बाद लिंक कराना जरूरी
नयी दिल्ली. आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 30 जून इसकी अंतिम तारीख है. मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं है. अगर 30 जून अंतिम तारीख नहीं है. बल्कि – एक जुलाई से पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी हो जायेगा.
आधार को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी है?
यानी जिनके पास भी पैन नंबर पहले से है, और आधार भी है, उन्हें अब दोनों को जोड़ना ही होगा. ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वो अगर पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करेंगे, तो उन्हें फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा. एक जुलाई से आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो जायेगा, और अगर लिंक नहीं किया गया, तो क्या होगा? इस संबंध में इन्कम टैक्स की एक अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है – अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो उस व्यक्ति को दिया गया आधार एकाउंट नंबर निष्क्रिय हो जायेगा, इन्कम टैक्स एक्ट 1961 के अन्य प्रावधान लागू होंगे, समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन नहीं किया था.
मगर इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है. इसलिए इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एकाउंट को निष्क्रिय करने का कदम कब से उठाया जायेगा. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार – सरकार आगे चलकर एक तारीख का एलान कर सकती है जिसके बाद ऐसे पैन खाते जो आधार के साथ लिंक नहीं हैं, उन्हें निष्क्रिय या रद्द समझा जायेगा.
अनिश्चय ऐसे लोगों में भी है, जिनका आधार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पिछले दिनों जो आदेश जारी किया है उससे ऐसे लोगों को केवल ‘आंशिक राहत’ मिली है. इनके पास आधार नहीं है. अदालत ने आदेश दिया है कि इन्कम टैक्स विभाग ऐसे लोगों के पैन कार्ड ‘रद्द नहीं करेगा’.
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