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खनिजों की नीलामी को कानून में संशोधन

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भुवनेश्वर : सरकार खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) कानून, 1957 में संशोधन पर विचार कर रही है. इस कानून में संशोधन कर इसमें बड़ी मात्र में उपलब्ध लौह अयस्क जैसे खनिजों की नीलामी के प्रावधान को शामिल किया जायेगा. केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि तोमर ने सूचित किया कि केंद्र सरकार एमएमडीआर कानून में संशोधन कर इसमें बड़ी मात्र में उपलब्ध खनिजों की नीलामी के प्रावधान को शामिल करने पर विचार कर रही है. इस बीच, तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा सरकार के सेल द्वारा नीलाचल इस्पात निगम लि. (एनआइएनएल) के अधिग्रहण के प्रस्ताव की गंभीरता से समीक्षा करेगी. तोमर ने यहां संवाददाताआंे से कहा, ‘दिन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पटनायक ने कुछ सुझाव दिये.
इनमें से एक सुझाव सेल द्वारा एनआईएनएल के अधिग्रहण के बारे में था.’ उन्‍होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री व अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया.
ओड़िशा की सिफारिश पर विचार : तोमर ने कहा कि केंद्र ने ओड़िशा में प्रस्तावित पोस्को इस्पात संयंत्र के लिये खंदाधार लौह खान देने की राज्य की सिफारिश पर सकारात्मक नजरिये विचार होगा. उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक के दौरान पोस्को को खनन पट्टा देने के मुद्दे पर चर्चा हुई. राज्य सरकार पहले ही मामले को केंद्र के पास भेज चुकी है.’

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