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Home Business सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, आरकॉम को लौटाये जाएं 104 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, आरकॉम को लौटाये जाएं 104 करोड़ रुपये

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, आरकॉम को लौटाये जाएं 104 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली : दिवाला संहिता के तहत कार्यवाही का सामना कर रही रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकाम) को मंगलवार को उस समय कुछ राहत मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कंपनी को 104 करोड़ रुपये की राशि लौटाये. शीर्ष अदालत ने इस मामले में दूरसंचार अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) का 21 दिसंबर, 2018 का फैसला बरकरार रखा. टीडीसैट ने भी दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया था कि वह इस टेलीकॉम कंपनी को 104.34 करोड़ रुपये लौटाये.

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने केंद्र की इस दलील को ठुकरा दिया कि आरकॉम को यह रकम नहीं लौटायी जा सकती, क्योंकि उसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही चल रही है और स्पेक्ट्रम के स्थगित किये गये भुगतानों की अदायगी में लगातार विफल रही है.

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सभी परिस्थितियों के सार और आवेदन आमंत्रित करने की नोटिस (एनआईए) 2013 और एनआईए 2015 की तमाम शर्तो के मद्देनजर न्यायालय की यह राय है कि टीडीसैट के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहीं भी आरकॉम/रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड पर मई, 2018 में स्पेक्ट्रम शुल्क की टाली गयी या स्थगित देनदारियों के 774.25 करोड़ रुपये रहने और कंपनी द्वारा दी गयी बैंक गारंटियों के भुनाने से 908.91 करोड़ रुपये की वसूली की बात से इनकार नहीं किया है.

सरकार की दलील थी कि टीडीसैट का आदेश एनआईए 2013 और एनआईए 2015 के प्रावधानों तथा लाइसेंस समझौते की अन्य शर्तो के खिलाफ है. सरकार ने तीन मार्च, 2019 को 21.53 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान और उस पर ब्याज 27.63 करोड़ रुपये के बकाया का भी जिक्र किया था.

दूसरी ओर, आरकॉम का तर्क था कि सरकार द्वारा यह राशि लौटाने से इनकार करना अनुचित है और अतिरिक्त धनराशि पर उसका कोई अधिकार नहीं है. इसलिए सरकार को यह राशि लौटाने का निर्देश दिया जाये. आरकॉम का कहना था कि टीडीसैट के निर्देशों के बावजूद सरकार ने यह धनराशि लौटाने से इनकार कर दिया है.

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