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GST परिषद में पहली दफा वोटिंग से लिया फैसला, लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से लगेगा एक समान टैक्स

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GST परिषद में पहली दफा वोटिंग से लिया फैसला, लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से लगेगा एक समान टैक्स

नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बुधवार को पहली बार किसी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए मतदान का सहारा लिया और लॉटरी पर टैक्स को लेकर यह नौबत आयी. इस मुद्दे पर राज्यों के बीच एक मत नहीं हो पा रहा था और बहुमत से लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय हुआ. इससे पहले परिषद की 37 बैठकों में एकमत से निर्णय लिये जाते रहे.

सूत्रों ने बताया कि 38वीं बैठक में जब लॉटरी पर कर का मुद्दा रखा गया, तब राज्यों में मतभेद दिखाई दिया. इस कारण मामले में बहुमत से निर्णय लेने के लिए मतदान का सहारा लिया गया. सूत्रों ने कहा कि लॉटरी पर एक मार्च से 28 फीसदी की दर से एकसमान कर प्रभावी होगा. अभी लॉटरी पर कराधान में दो तरह की व्यवस्था है. इसके तहत राज्य की लॉटरी की राज्य में बिक्री पर 12 फीसदी और राज्य के बाहर की बिक्री पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है.

उन्होंने बताया कि 21 राज्यों ने 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का समर्थन किया, जबकि सात राज्यों ने इसका विरोध किया. लॉटरी उद्योग लंबे समय से 12 फीसदी की दर से एकसमान कर लगाने तथा पुरस्कार की राशि को करमुक्त करने की मांग कर रहा था. उसका कहना था कि दोहरे कर से लॉटरी उद्योग की वृद्धि पर असर पड़ रहा है.

जीएसटी परिषद ने लॉटरी पर कर को लेकर राज्यों में तालमेल बैठाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुंगंतिवार की अध्यक्षता में मंत्रियों के आठ सदस्यीय समूह का गठन किया गया था. परिषद ने जुलाई की बैठक में इसे लेकर अटॉर्नी जनरल से भी न्यायिक राय लेने का निर्णय लिया था.

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