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Home Business फाडा की SC से अपील : एक अप्रैल के बाद भी BS-4 गाड़ियों को बेचने की मिले छूट

फाडा की SC से अपील : एक अप्रैल के बाद भी BS-4 गाड़ियों को बेचने की मिले छूट

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फाडा की SC से अपील : एक अप्रैल के बाद भी BS-4 गाड़ियों को बेचने की मिले छूट

नयी दिल्ली : वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले स्टॉक की बिक्री एक अप्रैल, 2020 के बाद भी करने की अनुमति मांगी है. फाडा ने कहा कि उसे एक मार्च, 2020 से पहले खरीदे गये ऐसे वाहनों के स्टॉक की बिक्री की आगे भी छूट हो, जो माह के अंत तक नहीं बिक सके हों. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आदेश दिया था कि एक अप्रैल, 2020 के बाद देश में बीएस-4 के वाहनों को बेचने की अनुमति नहीं होगी. भारत चरण-छह (बीएस-छह) उत्सर्जन मानक अगले साल एक अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं.

फाडा ने कहा कि उसने अपने सदस्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर अदालत के पिछले साल के आदेश में संशोधन का आग्रह किया है. फाडा के अध्यक्ष आशीर्ष हर्षराज काले ने बयान में कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से हमारे भंडारण के संरक्षण और हमारे डीलरशिप सदस्यों को राहत की अपील की है. हमने अपनी अपील में एक मार्च, 2020 से पहले खरीदे गये और 31 मार्च तक बिक नहीं पाने वाले वाहनों की बिक्री एक अप्रैल, 2020 से आगे भी करने की अनुमति मांगी है.

राष्ट्रीय स्तर पर बीएस-छह ईंधन उपलब्ध कराने की समयसीमा एक अप्रैल है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर वाहन विनिमाता फरवरी के अंत या मार्च की पहले सप्ताह में शत-प्रतिशत बीएस-छह वाहन का विनिर्माण शुरू कर पायेंगे. काले ने कहा कि फाडा के सदस्यों में बड़े डीलरशिप समूहों के अलावा परिवार द्वारा संचालित देश के दूरदराज के इलाकों की परिचालन कर रही लघु इकाइयां भी हैं.

काले ने कहा कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बावजूद यदि डीलरों के पास एक अप्रैल, 2020 तक कुछ बीएस-4 वाहन बिक नहीं पाते हैं, तो उनको इस समयसीमा के बाद भी ऐसे वाहन बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए.

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