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Home Business GST क्षतिपूर्ति जारी नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है पंजाब

GST क्षतिपूर्ति जारी नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है पंजाब

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GST क्षतिपूर्ति जारी नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है पंजाब

चंडीगढ़ : पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शनिवार को यहां कहा कि यदि केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी के तहत राजस्व क्षतिपूर्ति का बकाया जारी नहीं करती है, तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. बादल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम मांग करेंगे कि या तो राजस्व क्षतिपूर्ति के हमारे बकाये का भुगतान करें या इस मामले में कोई विवाद निपटान व्यवस्था बनायी जाये. ऐसा नहीं किये जाने पर राज्यों के पास केंद्र के साथ किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प ही बचता है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी के कारण राज्यों को राजस्व में हानि की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि हम भिखारी नहीं हैं. बादल ने कहा कि पहले हर महीने क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बंद हो गयी. बीच में हर दूसरे महीने भुगतान मिल रहा था, लेकिन अब तीन महीने गुजर चुके हैं. हमें केंद्र सरकार से 4,100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति अभी नहीं मिली है.

उन्होंने कहा कि यह रकम छोटी नहीं है. राज्य सरकार का एक महीने का वेतन बिल दो हजार करोड़ रुपये है. हाल ही में पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के वित्त मंत्री एक संयुक्त बयान जारी कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं.

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