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Home Business TRAI ने संशोधित नंबर पोर्टिबिलटी नियम लागू करने की 11 नवंबर तक बढ़ायी समयसीमा

TRAI ने संशोधित नंबर पोर्टिबिलटी नियम लागू करने की 11 नवंबर तक बढ़ायी समयसीमा

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TRAI ने संशोधित नंबर पोर्टिबिलटी नियम लागू करने की 11 नवंबर तक बढ़ायी समयसीमा

नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियमों को लागू करने की समय सीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी है. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर, 2019 तक थी. एमएनपी के तहत दूरसंचार उपभोक्ता को अपना पुराना नंबर बदले बिना नया सेवाप्रदाता चुनने की सुविधा मिलती है. ग्राहकों के लिए यह सुविधा ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए ट्राई ने इसके नियमों को संशोधित किया है.

पुराने नियमों के अनुसार पहले इस प्रक्रिया में सात दिन लगते थे. नये नियमों के तहत अब एक ही सेवा क्षेत्र में नंबर पोर्टिबिलिटी के आवेदन पर दो दिन में कार्रवाई पूरी करनी होगी. दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के और समय मांगने के बाद ट्राई ने इसकी 30 सितंबर की समयसीमा को बढ़ाकर 11 नवंबर कर दिया है. नियामक ने दिसंबर में इन संशोधित नियमों को जारी किया था.

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