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Home Business ट्रैफिक रूल तोड़ने के बाद नहीं भरा जुर्माना, तो गाड़ी के बीमा प्रीमियम से वसूला जायेगा पैसा

ट्रैफिक रूल तोड़ने के बाद नहीं भरा जुर्माना, तो गाड़ी के बीमा प्रीमियम से वसूला जायेगा पैसा

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ट्रैफिक रूल तोड़ने के बाद नहीं भरा जुर्माना, तो गाड़ी के बीमा प्रीमियम से वसूला जायेगा पैसा

नयी दिल्ली : देश के किसी भी शहर में यातायात नियमों को तोड़कर किसी भी वाहन मालिकों को उसके जुर्माने से बचना अब उतना आसान नहीं होगा. उन्हें हर हाल में जुर्माने की राशि का भुगतान करना ही होगा. यदि उन्होंने यातायात पुलिस को जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया, तो फिर सरकार उनसे गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम से जुर्माने की रकम वसूलने की तैयारी में जुट गयी है.

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मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, सरकार वाहनों के इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने जा रही है. इसके बाद अगर आपने नियम तोड़ा, तो अगली बार आपको अपने वाहन के इंश्योरेंस के लिए ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा. केंद्र सरकार के आग्रह पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक कार्यसमिति का गठन किया है, जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने को लेकर सिफारिश देगी.

इरडा की ओर से छह सितंबर को जारी एक आदेश के मुताबिक, देश में वाहनों की बीमा करने वाली कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने के फॉर्मूले के क्रियान्वयन के लिए राजधानी दिल्ली में एक पायलट प्रॉजेक्ट परियोजना की शुरुआत करने जा रही है. कार्य समिति इरडा के आदेश के दो महीने के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों को दोगुना झटका लगेगा. इसका कारण यह है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि पहले ही बढ़ा दी गयी है. इरडा के आदेश में कहा गया है कि बीमा को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी और चालकों के रवैये में भी सुधार होगा.

इरडा के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार देश के महानगरों और स्मार्ट शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दे रही है. इसके मद्देनजर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में शामिल वाहनों के पंजीकृत मालिकों और चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑटोमेटेड ट्रैफिक इन्फोर्समेंट तथा ई-चालान की व्यवस्था शुरू की गयी है.

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