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Home Business सरकार ने नियम में किया बदलाव, ये एजेंसियां रख सकती हैं 500 और 1000 रुपये के नोट…

सरकार ने नियम में किया बदलाव, ये एजेंसियां रख सकती हैं 500 और 1000 रुपये के नोट…

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सरकार ने नियम में किया बदलाव, ये एजेंसियां रख सकती हैं 500 और 1000 रुपये के नोट…

नयी दिल्ली : केंद्र ने कर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की परेशानी को दूर करते हुए उन्हें तय समय से अधिक समय तक बंद करेंसी नोट रखने की अनुमति दी गयी है. इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) तथा प्रवर्तन निदेशालय को बंद करेंसी नोट (500 और 1,000 रुपये) रखने की अनुमति दे दी है.

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निर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) कानून-2017 के तहत बंद किये गये बैंक नोट एक निश्चित सीमा से अधिक सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी एजेंसियां और उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति तथा अदालती आदेश के तहत रखे जा सकते हैं. व्यक्तिगत तौर पर कोई इस तरह के 10 से अधिक नोट नहीं रख सकता. अध्ययन और शोध के लिए 25 से अधिक ऐसे नोट नहीं रखे जा सकते.

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, विधि प्रवर्तन एजेंसियों ने अदालत के किसी विशिष्ट आदेश के बिना 30 दिसंबर, 2016 (बंद नोटों को बदलने की अंतिम तिथि) को अथवा उससे पहले 500-1,000 के जिन प्रतिबंधित नोट को जब्त अथवा कुर्क किया. जब्ती या कुर्की के लिए अधिकृत दस्तावेज पेश करने पर उन्हें ये नोट जमा कराने अथवा बदलवाने की जरूरत है.

हालांकि, कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कुर्क या जब्त किये गये इन बैंक नोटों को जमा कराने के लिए अधिकार दिया जा सके. इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने निर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) परेशानियों को समाप्त करना आदेश 2018 जारी किया है. इसके लिए सरकार ने कानून की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है.

अब इसके बाद अन्य लोगों के साथ विधि प्रवर्तन एजेंसियां मसलन सीबीडीटी, सीबीआईसी और प्रवर्तन निदेशालय इस तरह की जब्ती या कुर्की को अधिकृत करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर बंद नोटों को रख सकेंगी. सरकार ने कालेधन पर अंकुश लगाने और आतंकवादियों को धन पहुंचाने की गतिविधियों को रोकने के लिए आठ नवंबर, 2016 को उस समय चलन में रहे 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद कर दिये. लोगों को तब उनके पास उपलब्ध 500 और 1,000 रुपये के नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर, 2016 तक का समय दिया गया. उस दौरान जो लोग भारत में नहीं थे, उन्हें उपलब्ध नोट बदलने के लिये अतिरिक्त समय दिया गया.

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